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दो गज जमीन से फिर महरूम हुए गैर हिमाचली, सरकार ने वापस लिया हक
Update: Tuesday, September 4, 2018 @ 11:59 AM
शिमला। गैर हिमाचली अफसरों, कर्मचारियों के खुद या अपने बच्चों के नाम पर धारा 118 के तहत राज्य में जमीन खरीदने के लिए दिया अधिकार सरकार ने वापस ले लिया है।

हिमाचल सरकार ने 25 जुलाई 2018 को जारी एक नोटिफिकेशन में ऐसे
गैर हिमाचली अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके बच्चों को राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया था, जो या तो प्रदेश में काम कर रहे हैं, या फिर काम कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 का उपयोग करते हुए
सरकार ने इस नोटिफिकेशन में गैर हिमाचली अधिकारियों, कर्मचारियों को पात्र मानने पर उनके बच्चों के नाम भी जमीन खरीदने का हक दिया गया था। नोटिफिकेशन में राज्य में जमीन खरीदने के लिए 30 साल तक काम करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई थी।
बखेड़ा हुआ तो लिया यू-टर्न
बाद में इस मुद्दे पर हुए भारी विवाद के बीच सीएम जयराम ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने यू-टर्न लिया है। कांग्रेस ने इसका खासा विरोध किया था। सूबे की जनता ने भी इसका विरोध जताया था। अब सरकार ने इस मुददे पर पैदा हुई कन्फयूजन को दूर किया है और सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं।