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शिमला। प्रदेश लोक सेवा आयोग (Himachal Public Service Commission) के अध्यक्ष (Chairman) को मात्र 1800 रुपये, और सदस्य को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। बीते 46 वर्षों से पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court) ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी (Notice issued)कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस तोमर द्वारा दायर याचिका पर उक्त आदेश पारित किए।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने केएस तोमर द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है । याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन (Pension) की राशि 1800 रुपये प्रति माह और सदस्य को प्रति माह 1500 रुपये निर्धारित की गई हैं जिसे पिछले 46 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है।
वर्ष 1974 की प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसारए गैर-सरकारी अधिकारी की पेंशन 300 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी, जबकि गैर-सरकारी सदस्यों की गैर-सरकारी श्रेणी के लिए यह 250 रुपये प्रति माह थी। जिसे वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद नहीं बढ़ाया गया है। वेतन आयोग ने 1986 से 2016 तक चार बार वेतन व पेंशन बढ़ाने बाबत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अपनी शिफारिशें भेजी। जिन्हें लागू करना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं।
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