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ऊना। आयरन फॉलिक एसिड गोलियां छात्र-छात्राओं को न देने वाले निजी स्कूलों (Private School) को नोटिस (Notice) जारी किए जाएंगे। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने आज आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एडीसी (ADC) ने कहा कि इस प्रकार के प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को निजी स्कूलों में लागू ना करने वालों की मान्यता रद्द भी की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों (Government School) के साथ-साथ पिछले वर्ष सभी निजी स्कूलों में आयरन फॉलिक एसिड गोलियां (Iron folic acid tablets) विद्यार्थियों को देने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन, कुछ निजी स्कूल सही तरीके से इस कार्यक्रम को लागू नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बच्चों में अनीमिया दूर करने के लिए हर बुधवार को यह दवा खिलाई जाती है। कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को छोटी गोली दी जाती है, जबकि कक्षा छह से दसवीं तक के छात्रों को बड़ी गोली खिलाई जाती है। ऐसे में सभी स्कूल यह गोली विद्यार्थियों को देना सुनिश्चित बनाएं।
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