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शिक्षकों-गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने के लिए Notification जारी, विभाग ने ये दिए निर्देश
शिमला। हिमाचल में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को 21 सितंबर से स्कूलों में बुलाने और 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को गाइडेंस लेने के लिए आने की मंजूरी देने संबंधी अधिसूचना आज जारी हो गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना (Notification) में कहा गया है कि पहली से 12वीं कक्षा और कॉलेजों में 21 सितंबर से 50 फीसदी शिक्षकों का रोजाना आना अनिवार्य होगा। साथ ही शेष 50 फीसदी शिक्षकों और गैर शिक्षकों (Teachers and Non-teachers) को अगले दिन स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाएगा। शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने के लिए स्कूल प्रभारियों को रोस्टर बनाने के लिए कहा गया है।
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इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लाना होगा। इसके बाद ही वे स्कूल आएंगे। स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेगी पर वे अपनी पढ़ाई से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्कूल खोलने के बाद एसओपी (SOP) का भी सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा सचिव के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में थर्मल स्कैनिंग के उपकरण लेने के लिए बीते दिनों ही पैसा जारी कर दिया गया था। अधिकांश जगह इसकी खरीद भी हो चुकी है।कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल, काॅलेज और प्रशिक्षण संस्थान नियमित कक्षाओं के लिए 30 सिंतबर तक बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।जाहिर है कि कई स्कूलों में पहले से ही तैयारियां की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने भी शुक्रवार को स्कूल खोलने तभा छात्रों को अभिभावकों की सहमति के साथ स्कूल बुलाने का निर्णय लिया था।
ये दिए स्कूलों को निर्देश
- 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे परामर्श के लिए स्कूल आएंगे। हर बच्चे और शिक्षक की थर्मल स्कैङ्क्षनग और ऑक्सीजन लेवल चैक किया जाएगा।
- गेट पर हैंड सैनेटाइजर होगा। थर्मल स्कैङ्क्षनग भी यहीं पर की जाएगी।
- यदि किसी छात्र में सर्दी जुकाम के लक्षण है तो वह घर पर ही रहेंगे।
- क्लास रूम के बजाए शिक्षक कैंपस में ही बच्चों के साथ संवाद करेंगे।
- शारीरिक दूरी के नियम की पालना करने के लिए छात्र और शिक्षक के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य किया गया है।
- प्रार्थना सभा, खेल कूद प्रतियोगिता नहीं होगी।
- कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा।
- छात्र, शिक्षक, गैर शिक्षक सभी मास्क पहन कर स्कूल आएंगे।
- स्कूल में हैंड सैनेटाइजर, साबून रखना अनिवार्य होगा।
- स्कूल में हाजरी रजिस्टर पर ही लगाई जाएगी।
- शनिवार और रविवार को स्कूलों को सैनेटाइज किया जाएगा।
- शिक्षक किसी भी छात्र पर जबरन स्कूल आने का दबाव नहीं बना पाएंगे।
- स्कूलों में आने के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग-अलग समय दिया जाएगा।