-
Advertisement
हिजाब विवादः सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद, अब बड़ी बैंच करेगी सुनवाई
Last Updated on October 13, 2022 by sintu kumar
स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में फैसला नहीं हो सका है। दो सदस्यों वाली बेंच में इस मसले पर मतभेद थे। ऐसे में केस को अब तीन जजों की के हवाले कर दिया गया है। बड़ी बेंच में एकमत से या फिर बहुमत से ही अब फैसला हो सकेगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पहनने पर बैन के आदेश को जारी रखा था। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सही डायरेक्शन के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह पसंद की बात है, कुछ ज्यादा या कुछ कम नहीं।
यह भी पढ़ें- युग हत्याकांड के दोषियों की फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर अंतिम सुनवाई 16 नवम्बर से
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस मामले में 11 सवाल तैयार किए थे, जिसके उन्होंने जवाब दिए हैं। हालांकि जब तक बड़ी बेंच कोई फैसला नहीं सुनाती है, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। बता दें कि मामला कर्नाटक से शुरू हुआ था जो आज अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10.30 बजे सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला अब बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने इस मामले में अलग-अलग फैसला लिखा था। फैसला सुरक्षित करने से पहले कोर्ट ने 10 दिनों तक सुनवाई की थी। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के अलावा कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों की भी दलीलें सुनीं थीं।