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नई दिल्ली। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) स्कूल अब अभिभावकों से बच्चों को पढ़ाने के नाम पर ज्यादा फीस वसूलने की मनमानी नहीं कर सकेंगे। दरअसल बोर्ड ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही इस मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 2007 से मान्यता पाने के लिए पेंडिंग पड़े आवेदन को मंजूर कर दिया है। जिसके बाद देश भर में करीब 8 हजार नए CBSE स्कूल खुलेंगे। जो बोर्ड द्वारा तय किए गए मानक के आधार पर ही फीस की वसूली करेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक इन नए स्कूलों में विद्यार्थियों के अभिभावक से घोषित फीस के अलावा कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। सीबीएसई द्वारा बताया गया कि अब सीबीएसई स्कूल की मान्यता लेने के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट ही जमा कराने होंगे और लर्निंग आउटकम की जांच कर एक साल के अंदर निपटारा हो जाएगा। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएसई ने मान्यता देने वाले उप कानूनों में बदलाव किया है। बता दें कि बोर्ड द्वारा यह फैसला मन्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने के लिए लिया गया है।
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