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शिमला। केंद्र सरकार प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सख्त हो गया है। अब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपनी जरूरी योग्यता पूरी करनी ही होगी। यानी प्राइमरी स्कूलों में वे ही शिक्षक पढ़ा पाएंगे जो या तो जेबीटी पास हो या फिर इन कक्षाओं को पढ़ाने का डिप्लोमा हासिल किया है। जिन शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें भी केंद्र इसके लिए समय दे रहा है। केंद्र के मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशों के तहत प्राइमरी स्कूलों में वे ही शिक्षक पढ़ा पाएंगे जो जेबीटी पास हो। कई स्कूलों में बीएड शिक्षक ही प्राइमरी कक्षाएं पढ़ा रहे हैं और उनके लिए केंद्र सरकार ने अलग से कोर्स करने को कह दिया है। केंद्र ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भी अवगत करवाया है। इसे देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी सेवारत बीएड शिक्षकों को इस आदेश से अवगत करवाते हुए जल्द से जल्द इस योग्यता को पूरा करने को कहा है।
विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने सेवारत बीएड शिक्षकों से कहा है कि उन्हें छह माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके लिए उन्हें 30 नवंबर तक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फार इन-सर्विस एलीमेंटरी टीचर्ज (पीडीपीईटी) कोर्स के लिए पंजीकृत करना होगा। यह कोर्स न केवल सरकारी सेवा में तैनात शिक्षकों को कहना होगा, बल्कि उन्हें भी करना होगा, जो निजी और सरकारी मदद हासिल कर रहे स्कूलों में तैनात बीएड शिक्षक हैं। उन्होंने सभी बीएड शिक्षकों से कहा है कि वे जल्द से जल्द इस कोर्स के लिए पंजीकृत करवाएं और छह माह का यह कोर्स करने पर वे पहली से पांचवी तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के भी पात्र हो जाएंगे। उनका कहना था कि यदि वे इस कोर्स के लिए खुद को पंजीकृत नहीं करेंगे तो वे 31 मार्च 2019 के बाद प्राइमरी कक्षाओं को नहीं पढ़ा पाएंगे। यह आदेश सरकारी, निजी और सरकारी मदद से चलने वाले अन्य स्कूलों पर लागू होगा।
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