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नई दिल्ली। अगर आप भी स्माल सेविंग्स स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस का खाता इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है क्योंकि अब आपको पोस्ट ऑफिस से पैसे निकलवाने के नियम में बदलाव हो गया है। जिसके तहत आपको पैसे निकलवाने के लिए टैक्स का भुगतान करना होगा। लेकिन ये भुगतान आपको तभी करना होगा जब आप एक वित्तीय वर्ष में तय सीमा से ज्यादा पैसे निकलवाते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार (Central Government) एक प्रावधान लेकर आई है, जिसके तहत अगर आप 1 सितंबर 2019 के बाद अपने अकाउंट से वित्त वर्ष 2019-20 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निकालते हैं तो इसके लिए आपको 2 फीसदी TDS देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act, 1961) में फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। चूंकि, इस नियम को पूरे वित्तीय वर्ष पर लागू किया तो ऐसे में अगर आपने 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ या उससे अधिक निकलवाते हैं तो 1 सितंबर के बाद किसी भी रकम को निकलवाने पर 2 फीसदी का टीडीएस देना होगा।
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