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नई दिल्ली। भारतीय सेना के बाद अब नौसेना में भी महिलाओं को स्थाई कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाएं अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि महिलाओं पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central government) की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला दिया गया था।
हालांकि, सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वह कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे मानने के लिए तैयार हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित करना बहुत गलत हैं। यह उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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