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दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार सोमवार यानि आज से सम-विषम (ODD EVEN) नियम लागू कर दिया है। इस दौरान सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में कमी से सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है।इस योजना के दायरे में सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) भी रहेंगे। नियम ना मानने पर 4 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।
यह कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है, ताकि गाड़ियों के कारण बढ़ते प्रदूषण पर रोक लग सके। इस योजना में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव केवल सम – विषम (ODD EVEN) योजना तक ही लागू होगा।
सम – विषम (ODD EVEN) योजना में इन वाहनों को मिलेगी छूट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश व न्यायधीश, लोक सभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उपसभापित व लोक सभा के उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश समेत सभी न्यायधीश, लोकायुक्त, एंबुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल समेत दूसरे आपातकालीन वाहन, प्रवर्तन वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर वाले वाहन, पॉयलेट व एस्कार्ट, एसपीजी, सीडी नंबर वाले दूतावास वाहन।
. 12 साल तक के बच्चे या महिलाओं के साथ अपना वाहन चला रही महिला कार चालक।
. विकलांग व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाहन या जिन वाहनों पर विकलांग बैठे हों।
. यूनीफार्म पहनकर स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन।
. मरीज को बैठाकर ले जा रहे वाहन।
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