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सांसद पद की शपथ लेने के लिए रेप के आरोपी MP को 2 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश
Last Updated on January 24, 2020 by
इलाहाबाद। रेप के मामले में जेल में बंद घोसी से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय (BSP MP Atul Rai) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एमपी के तौर पर शपथ लेने के लिए 2 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राय पुलिस हिरासत में 29 जनवरी को दिल्ली जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद 31 जनवरी को पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी। 31 जनवरी से दिल्ली में बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
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इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। शपथ न होने की वजह से अतुल राय की सदस्यता पर ख़तरा मंडरा रहा था। लोकसभा सचिवालय की चिट्ठी पर अतुल राय को राहत मिली है। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए इलाहाबाद में चल रही है। अतुल राय इस मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके हैं।