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नई दिल्ली। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन (Wing Commander Abhinandan) की रिहाई पर अड़ंगा लगाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। यहां तक कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट (High Court) में इस रिहाई को रोकने की अर्जी भी लगा दी गई, लेकिन शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभिनंदन की रिहाई को रोकने की मांग करते हुए कहा गया था कि उन्होंने पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ अपराध किया है। लिहाजा यहां पर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को भारत को सौंपने के इमरान खान सरकार के फैसले पर रोक लगाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारतीय पायलट ने पाकिस्तान में बम गिराने के लिए हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और पाकिस्तान के खिलाफ अपराध किया है। लिहाजा भारतीय पायलट के खिलाफ सुनवाई यहीं होनी चाहिए।
सौदेबाजी के मूड में था पाकिस्तान
अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान सौदेबाजी के मूड में था, लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला लेना पड़ा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने संसद के संयुक्त सत्र के दौरान ऐलान किया कि उनकी सरकार ने दोनों देशों के बीच तनाव दूर करने और शांति पहल के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर रहा है। वहीं, भारत अभिनंदन की वापसी को अपनी बड़ी जीत मान रहा है।
पाकिस्तान के एफ16 को मार गिराया था
नियंत्रण रेखा (LoC) पर दोनों देशों की वायुसेना के बीच हुई हवाई भिड़ंत के दौरान बुधवार को मिग 21 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में गिर गया था। इसके बाद मिग 21 में सवार भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। इस हवाई भिड़ंत में भारत के वीर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था।
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