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नई दिल्ली। वित्तीय लेनदेन करने वाली ईकाइयों के लिए पैन कार्ड से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अब से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब से 2.5 लाख रुपए के लेन देन के लिए पैनकार्ड रखना आवश्यक होगा।
जानकारी के मुताबिक जिन गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का लेनदेन कर रहे हैं तो उन्हें पैन का आवेदन करना आवश्यक है। आयकर विभाग द्वारा 19 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक आयकर नियमों के नियम 114 में एक संशोधन किया गया है। यह संशोधन 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। हालांकि इस तरह के नियम ने 2.5 लाख या उससे अधिक के लेनदेन में प्रवेश करने वाले निवासी गैर-व्यक्तियों द्वारा एक वित्तीय साल में पैन बनवाने के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है।
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