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अस्पताल में मरीजों से लिया जाएगा PAN कार्ड, नहीं दिया तो मिलेगा नोटिस
सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने अस्पताल, दुकानों और बैंक्वेट हॉल में नकद लेनदेन पर नजर रखने का फैसला किया है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, कैश लेनदेन कानूनी नहीं होते हैं। ऐसे में ऐसे लेनदेन करने से जनता को कभी परेशानी हो सकती है।
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आयकर विभाग के अनुसार, लोन व जमा के रूप में 20 हजार रुपए या उससे ज्यादा कैश लेना बैन है। कोई भी शख्स किसी से भी दो लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकता है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल है जो मरीजों से पैन कार्ड (PAN Card) नहीं ले रहे हैं। इसलिए विभाग अस्पतालों और लोगों को जागरूक कर रहा है।
विभाग का कहना है कि जो अस्पताल इस कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही साथ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडरों से डेटा लिया जा रहा है, जिसके जरिए उन मरीजों को ट्रैक किया जाएगा, जिन्होंने हेल्थकेयर सेवा लेने के लिए ज्यादा कैश दिया है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग बैंक्वेट हॉल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने वाला है। दरअसल, कई बार बैंक्वेट हॉल वाले कैश ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाते हैं। वहीं, विभाग द्वारा पेशेवरों और आर्किटेक्टों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है।
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, जिसके जरिए हम आसानी से टैक्स चोरी करने वालों तक पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि हम एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट के जरिए बड़े ट्रांजेक्शन पर नजर रख रहे हैं।