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नई दिल्ली। अगर आपकी बिजली बिना बताए हुए काट दी जाती है तो इसके एवज में बिजली देने वाली कंपनी को जुर्माना देना होगा। जी हां ये सच है, सरकार द्वारा देश भर में बिजली चोरी रोकने के लिए कानून में संशोधन करके जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपये करने की तैयारी की जा चुकी है और इसके लिए ड्राफ्ट भी जारी हो चुका है।
बता दें कि इसके बाद से कटौती होने पर उपभोक्ता सीधे बिजली मंत्रालय को सूचित कर सकेगा। जिसके बाद बिजली मुहैया कराने वाली कंपनी के उपर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अगर कटौती किसी तकनीकि वजह से होती है तो फिर कंपनियों पर जुर्माना नहीं लगेगा। बता दें कि इससे पहले भी साल 2014 में इन नियमों को सख्त करने की कोशिश की गई थी। लेकिन तब इस प्रायस का कोई खास असर नहीं हो पाया था। जिसके बाद इस बार फिर से नया प्रस्ताव लाया गया है। जिसके मुताबिक फैक्ट्री में बिजली चोरी करने वालों से 50 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं जुर्माना न देने वालों से 1 करोड़ रुपया वसूला जाएगा।
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