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शिमला। निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरीज डीडी शर्मा ने बताया कि राज्य स्थित बैंकों (Banks) के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले हिमाचल सरकार (Himachal Govt) के पेंशनभोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आधार संख्या को ई-पेंशन सिस्टम में रखा गया है और यह जीवन प्रमाण से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए पेंशनभोगी खुद को जीवन प्रमाण वेबसाइट (Life Certificate) द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र को जेनेरेट कर जीवन प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित कोष कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के पेंशनभागी, जो हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे हैं अथवा राज्य से बाहर स्थित बैंकों से पेंशन का आहरण कर रहे थे, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र उस राज्य या केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित किए गए वर्तमान प्रारूप में बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना था। क्योंकि राज्य सरकार ने अब आधार संख्या आधिरित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) के माध्यम से पेंशनरों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण लागू किया है। अतः ऐसे पेंशनभोगी भी जीवन प्रमाण वेबसाइट के माध्यम से उत्पन्न जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कोष कार्यालय भेज सकते हैं और पेंशनरों को सत्यापन के लिए कोष कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने वैश्विक कोरोना महामारी द्वारा उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया कि जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करें, ताकि कोष कार्यालय जाने से बचा जा सके। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र की हार्डकॉपी/मुद्रित प्रति डाक द्वारा संबंधित कोष कार्यालय (Treasury Office) को भेजना अनिवार्य है।
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