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हिमाचल के इस जिला में अब बाइक पर बैठे दूसरे व्यक्ति को भी पहनना होगा हेलमेट
धर्मशाला । हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा (Distt Kangra) में वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोपहिया वाहन के चालक के साथ बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य तौर पर पहनना होगा, वरना चालान किया जाएगा। ये आदेश एसपी कांगड़ा डॉ खुशहाल शर्मा ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि हर दिन कहीं ना कहीं लोग सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में अपनी जान गंवाते हैं। ये दुर्घटनाएं तेज रफ्तार लापरवाही तथा सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना के कारण घटित होती हैं, इसलिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट यदि उचित ढंग से पहना जाए तो दुर्घटना में दोपहिया वाहन चालक की जान बच सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत दोपहिया वाहन के चालक तथा अन्य सवार व्यक्ति दोनों को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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एसपी कांगड़ा ने कहा कि जिला कांगड़ा में अब तक केवल दोपहिया वाहन (Two Wheeler) के चालक के ही हेलमेट ना पहनने पर पुलिस द्वारा चालान किया जाता रहा है। परंतु मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में दोपहिया वाहन के चालक के साथ बैठे व्यक्ति का भी बिना हेलमेट (Helmet) होने पर चालान किया जाएगा। उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन पर अपनी सुरक्षा के महेनजर चालक के साथ साथ अन्य सवार व्यक्ति भी हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। सड़क सुरक्षा नियम जनता की जान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। एसपी कांगड़ा डॉ खुशहाल शर्मा (SP Kangra Dr Khushal Sharma) कहते हैं कि इन्हें मजबूरी ना समझकर जरूरत समझें तथा इनका तत्परतापूर्वक पालन करें।
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