- Advertisement -
शिमला। हिमाचल प्रदेश मंडी (Mandi) जिले से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा (BJP MP Ramaswaroop Sharma) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका (Petition challenging the election) को प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) द्वारा खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस अनूप चिटकारा की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को तथ्यहीन पाते हुए खारिज़ कर दिया। बता दें की लाभ सिंह नामक शख्स ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को यह कह कर चुनौती दी थी कि आयकर विभाग ने गैरकानूनी ढंग से सांसद को पिछले 4 वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की मंजूरी दी।
लाभ सिंह के मुताबिक शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी व आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। लाभ सिंह ने याचिका दायर करते हुए बताया था कि इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था। इसके पश्चात सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरी।
- Advertisement -