-
Advertisement
ट्रांसफर हो गए, लेकिन शिमला का बंगला खाली नहीं किया डीसी ने; कोर्ट पहुंचा मामला
शिमला। ट्रांसफर होने के बावजूद डीसी सोलन (DC Solan) ने शिमला स्थित सरकारी बंगला (Govt House) खाली नहीं किया है। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
हाईकोर्ट में सोमवार को उद्योग विभाग की विशेष सचिव किरण भडाणा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि आईएएस मनमोहन शर्मा का ट्रांसफर 8 अप्रैल को बतौर डीसी सोलन हुआ था। 8 जून को उन्हें शिमला स्थित सरकारी बंगला को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। 1 जुलाई को यही निवास याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें बंगला नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसे प्रतिवादी ने खाली ही नहीं किया है।
यह भी पढ़े:हाईकोर्ट ने दिया सुझाव: आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करे हिमाचल सरकार
मुख्य सचिव से भी किया था आग्रह
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने मुख्य सचिव (Chief Secretary) से भी बंगला खाली करवाने में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने संबंधित मंडलायुक्त को कई बार प्रतिवेदन दिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने कोर्ट से संपदा निदेशक को जरूरी निर्देश देकर उन्हें उक्त सरकारी आवास दिलवाने के लिए आदेश जारी करने की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने डीसी सोलन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग भी की है।