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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 (Article 307) को हटाने वाले राष्ट्रपति के आदेश (Presidential order) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस बात का दावा किया है कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है। बता दें कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद-370 के पहले खंड के अलावा सभी खंडों को हटाने वाला संकल्प-पत्र पेश किया था। यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा अदालत में दायर की गई है। हालांकि अभी तक इस याचिका पर सुनवाई की तारीफ मुकर्रर नहीं की गई है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 367 में जो संशोधन किया है, वह असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से ये बदलाव किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया जाए। इससे पहले सोमवार को पूर्व आईएएस शाह फैसल की पार्टी से जुड़ीं शेहला राशिद ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। शेहला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को गवर्नर से और संविधान सभा को विधानसभा से बदलकर यह कदम उठाया गया है, जो संविधान के साथ धोखा है। उन्होंने इसे लेकर दूसरी पार्टियों से एकजुटता की अपील भी की।
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