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राजस्थान स्पीकर के नोटिस के खिलाफ 18 विधायकों संग HC पहुंचे Pilot; 3 बजे होगी सुनवाई
Last Updated on July 16, 2020 by Deepak
जयपुर। राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी (CP Joshi) की ओर से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर जारी नोटिस (Notice) ने पूर्व सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके 18 साथी बागी विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिसके बाद अब सचिन पायलट अपने 18 समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट (HC) पहुंचे हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से बुधवार को नोटिस भेजा गया था। स्पीकर ने इन विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है।
कोर्ट ने नहीं दिया स्टे तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें
अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस जारी होने के बाद से सचिन पायलट अपने वकीलों के साथ इस मामले में सलाह मशविरा कर रहे थे। जिसके चलते ऐसा माना जा रहा था कि पायलट गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में विप की वैधानिकता को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में याचिका सचिन पायलट के समर्थन वाले विधायक पृथ्वीराज मीणा ने हाईकोर्ट में दाखिल की है। पायलट की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश होंगे। माना जा रहा है कि अगर विप की वैधानिकता पर सचिन पायलट गुट को हाई कोर्ट से कोई आदेश या स्टे मिल जाता तो उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई खतरा नहीं रहेगा। वहीं, अगर अदालत नोटिस पर स्टे नहीं देता है तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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कांग्रेस ने लगाया आरोप पायलट गुट ने किया खारिज
कांग्रेस का आरोप है कि ये विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसपर उनसे जवाब मांगा गया है। अगर वो इसपर जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं, इस पूरे मसले पर पायलट गुट का कहना है कि हम कोर्ट गए हैं क्योंकि हमने पार्टी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया है। हमारे ख़िलाफ़ ग़लत तरीक़े से कार्रवाई हुई है। हमें नोटिस जारी किया गया जो कल देर रात हमें मिला। हमें कल तक जवाब देने को कहा गया। हमने जब पार्टी विरोधी काम किया ही नहीं तो क्या जवाब दें। ये सब बातें हम कोर्ट में रखेंगे। एक तरफ़ पार्टी दरवाज़े खुले होने की बात कर रही है तो फिर कार्रवाई कौन कर रहा है?