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Himachal: कंडवाल बैरियर पर बढ़ाई सख्ती, किसे मिलेगी छूट और किसे नहीं-पढ़ें
Last Updated on April 27, 2021 by Sintu Kumar
नूरपुर। कोरोना (Corona) के बढ़ते ग्राफ के दृष्टिगत प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में स्थानीय प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। एसडीएम डॉ सुरेन्द्र ने जानकारी दी है कि पंजाब से सटे कंडवाल बैरियर (Kandwal Barrier) पर प्रवेश करने वाले लोगों की मॉनिटरिंग के लिए गत मध्य रात्रि से पुलिस तथा प्रशासन ने नाका स्थापित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि नाके पर निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो ज़िला की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर विशेष निगरानी रखेंगी।
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उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर (Covid e-pass software)पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि ज़िला में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह पांच 5 बजे तक लागू नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान बॉर्डर पर सामान्य आवाजाही बन्द रहेगी जबकि आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हॉटस्पॉट एरिया से ज़िला की सीमा में प्रवेश करता है और उसके पास 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट (Covid Negative Report) है तो उसे क्वारंटीन होने में छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त कोविड की दोनों वैक्सीन करवा चुके व्यक्ति, कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके मरीजों व 10 साल तक के बच्चों को भी क्वारंटीन होने में छूट रहेगी।
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सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो जिला में किसीबिज़नेस,मेडिकल या ऑफिस के उद्देश्य से 72 घंटों के लिए आते हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इन सभी व्यक्तियों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करते हुए भीड़भाड़ व आम लोगों से मिलने के साथ-साथ सभी समारोहों में शामिल होने से दूर रहना होगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया (Hotspot Area) से जो भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते ज़िला में प्रवेश करेगा, प्रशासन उसकी सूचना संबंधित एसडीएम व बीडीओ से सांझा करेगा, ताकि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने सभी पार्षदों व पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रखने को कहा है।
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