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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने करीब एक महीने से बंद चल रहे शाहीन बाग-कालिंदी कुंज रोड (Shaheen Bagh-Kalindi Kunj road) पर ट्रैफिक खुलवाने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए कानून-व्यवस्था के तहत पुलिस कभी भी रोड खाली करा सकती है। सोमवार को चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच के समक्ष याचिका आई, जिसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
इस याचिका में कहा गया था कि सड़क बंद होने से रोजाना लाखों लोगों को कठिनाई होती है और वे पिछले एक महीने से अलग-अलग रास्तों से जाने के लिए बाध्य हैं। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग यानी कि पुलिस इस मामले में कानून के तहत काम करे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जन हित को देखते हुए काम करे। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध को पूरे 30 दिन हो गए हैं। पिछले 30 दिनों से सैकड़ों लोग सड़क पर डेरा जमाए हुए हैं। इनकी मांग है कि सरकार नागरिकता कानून पर अपना फैसला बदले।
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