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शिमला। प्रदेश भर में दिवाली के दिन रात आठ से 10 बजे के बीच की पटाखे चलाए जाएंगे। यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना को लेकर जारी किए हैं। इन आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह आदेश पिछले वर्ष भी लागू किए थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इन आदेशों की पालना धरातल पर नहीं हो पाई थी। दरअसल राज्य में कोई ऐसा ठोस मैकेनिज्म नहीं है, जिसके बूते चंद पुलिस कर्मियों की बदौलत बड़ी संख्या में आतिशबाजी चला रहे लोगों को रोका जा सके।
बता दें कि दिवाली के दिन लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं, जिससे खासा प्रदूषण भी होता है। हालांकि पुलिस के लिए भी पटाखे चलाने पर बंदिश लगा पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बुद्धीजीवीयों की मानें तो इस प्रदूषण से बचने का एकमात्र उपाय जागरुकता है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने भी पटाखे बेचने के लिए जिलाधीशों को लाईसेंस की प्रक्रिया में एहतियात बरतने को कहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली से 7 दिन पहले प्रदूषण को नापने की व्यवस्था की है। उधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आदित्य नेगी ने कहा कि दिवाली को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इस बाबत पुलिस महानिदेशक को भी अवगत करवाया गया हैए ताकि आदेशों की सख्ताई से पालना हो सके
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