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कुंडू बोले- हिमाचल में 200 रुपए से अधिक के बिक्री बिल न देने वालों पर हो कार्रवाई
Last Updated on January 25, 2020 by Deepak
शिमला। प्रधान सचिव आबकारी व कराधान और सीएम के प्रमुख सचिव संजय कुंडू ने अधिकारियों को जीएसटी रिटर्न (GST Return) को 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो 200 रुपए से अधिक के लेन-देन के लिए बिक्री बिल जारी नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीएसटी अधिनियम (GST Act) की धारा 122 के तहत कारवाई की जा सकती है, जिसमें एसजीएसटी अधिनियम (SGST Act) और सीजीएसटी (CGST Act) अधिनियम के तहत 10 हजार रुपए जुर्माने प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को लोहे, स्टील और प्लाइवुड के व्यापार पर नजर रखने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्साइज (शराब) के ठेकेदारों और बोटलरों के साथ लंबित सभी बकाया वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। संजय कुंडू ने आज यहां राजस्व संग्रह की समीक्षा करने के लिए उत्तर क्षेत्र के सभी आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वर्ष 2018 की अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2019 की अवधि के लिए कर संग्रह की समीक्षा की गई।
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प्रधान सचिव ने बताया कि उत्तर क्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1200 करोड़ के कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि प्रवर्तन क्षेत्र पालमपुर के लिए 30 करोड़ रुपए और प्रवर्तन क्षेत्र ऊना (Enforcement Area Una) के लिए 19 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। प्रधान सचिव ने सिगरेट उद्योग, दवा उद्योग और पर्यटन उद्योग के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का पता लगाने के लिए राज्य के आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारियों की सराहना की। बैठक में खनन गतिविधियों, पर्यटन गतिविधियों और परियोजनाओं (जल-विद्युत परियोजनाओं सहित) में जीएसटी संग्रह पर जोर देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर क्षेत्र के तहत चंबा (Chamba), नूरपुर, कांगड़ा (Kangra) और ऊना (Una) के राजस्व जिलों में राजस्व प्राप्ति में 11.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग (Excise and Taxation Department) के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण के लिए राज्य सरकार से आईआईएम और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी (GST) राजस्व संग्रह में बेहतर कार्य करने वाले देशों में एक्सपोजर के लिए विभाग के अधिकारियों को भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा।