-
Advertisement
हिमाचल के Private College-Universities स्टूडेंट्स से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे
Last Updated on June 27, 2020 by saroj patrwal
शिमला। कोविड-19 (Covid-19) के संकट के बीच हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (Private College-Universities) में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत देने वाली खबर आ रही है। बंद चल रहे निजी शिक्षण संस्थान (Private educational institution) इस अवधि के दौरान स्टूडेंटृस (Students) से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्यूशन फीस (Tuition fees) भी वे ही संस्थान ले सकेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसा ना करने वाले संस्थानों पर फीस वसूली करने की भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई (Online Study) करवाने वाले संस्थानों को इसका रिकार्ड भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
यह भी पढ़ें : Central University ने बढ़ाई PG में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि, जाने नई Date
प्रदेश सरकार ने बीते दिनों निजी स्कूलों को कोरोना संकट (Corona crisis) के बीच सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग (Private educational institute regulatory commission) ने सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य डॉण् एसपी कत्याल का कहना है कि इस संकट के समय में निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंटृस हित में सोचकर ही सभी निर्णय लेने चाहिए। वहीं,आयोग ने बाहरा विश्वविद्यालय (University) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों (University and colleges) के प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि स्टूडेंटृस से वसूली जाने वाली ट्यूशन फीस (Tuition Fees)को शिक्षकों को वेतन देने पर खर्च करना अनिवार्य है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की समस्याएं सामने आने के बाद ही आयोग ने यह निर्णय सुनाया है।