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इस जिला में सुबह 8 से 5 बजे तक हों सकेंगे निजी निर्माण कार्य, लेनी होगी अनुमति
Last Updated on April 25, 2020 by Vishal Rana
सोलन। जिला में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही निजी निर्माण कार्य (Private construction) हो सकेंगे। इसके लिए संबंधित एसडीएम (SDM) या तहसीलदार को लिखित रूप में देना होगा। डीसी सोलन (DC Solan) केसी चमन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 21 अप्रैल को जारी आदेशों में संशोधन किया है। संशोधित आदेशों के अनुसार प्राधिकृत औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक नगर क्षेत्र में उत्पादन एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों को तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
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आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण स्थल पर कामगारों के उपलब्ध होने पर प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक निजी निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार कामगारों की आवाजाही नहीं होगी। निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार अथवा मालिक को इस संबंध में संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा तहसीलदार को लिखित में प्रस्तुत करना होगा। तदोपरांत मामलावार आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी कामगारों एवं अन्य को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सहित अन्य नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।