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Priyanka Gandhi को 1 अगस्त तक खाली करना होगा सरकारी बंगला, जारी हुआ आदेश
Last Updated on July 1, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को 1 महीने के भीतर लोधी एस्टेट (दिल्ली) स्थित आवंटित बंगला (Allotted bungalow) खाली करने को कहा गया है। सरकार द्वारा गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा (SPG Security) वापस लेने के बाद कैबिनेट कमिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया था। आदेश के अनुसार, अगर प्रियंका 1 अगस्त तक बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा कवर को रद्द करने के परिणामस्वरूप, प्रियंका गांधी सरकारी आवास की हकदार नहीं हैं।
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एसपीजी सुरक्षा के तहत गांधी परिवार को अलॉट किया गया था बंगला
जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार एसपीजी सुरक्षा वापस लेने और Z+ सुरक्षा प्रदान किए जाने के आधार पर, आपके लिए किसी भी सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में टाइप 6 बी हाउस नंबर 35, लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। बता दें कि एसपीजी सुरक्षा के तहत गांधी परिवार को ये बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन बीते साल नवंबर में केंद्र सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। हालांकि गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा देशभर में दी जाती है। गौरतलब है कि एसपीजी का गठन वर्ष 1985 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम और उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए की गई थी। इसके बाद साल 1992 में राजीव गांधी की हत्या होने के बाद पूर्व पीएम और गांधी परिवार के सदस्यों को एसपीजी कवर के तहत लाया गया था।