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शिमला। पार्ट टाइम वाटर कैरियर नीति के नियम 18 के अंतर्गत करुणामूलक (Compassionate) नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति 2020 के नियम 18 के तहत करुणामूलक नियुक्ति के लिए कुछ शर्तों के साथ प्रावधान है। इसके लिए अभ्यर्थी का गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है। साथ ही नायब तहसील, तहसीलदार, एसडीएम (SDM) और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी लो इनकम सर्टिफिकेट (Low income Certificate) होना जरूरी है। विधवा, पति द्वारा छोड़ दी गई महिलाएं या बेसहारा, विशेष जरूरतों वाले व्यक्ति, अनाथ आदि के लिए यह प्रावधान है। यह जानकारी सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा पूछे प्रश्न के जवाब में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने दी है।
सदन में जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग में गत दो वर्ष में 31 जुलाई 2020 तक पार्ट टाइम वाटर कैरियर नीति के नियम 12 के अंतर्गत 13 अंशकालीन जलवाहाकें को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें मंडी जिला में पांच, सोलन में तीन, शिमला, कांगड़ा, ऊना व बिलासपुर में एक-एक को नौकरी दी है। इसके अतिरिक्त मल्टी टास्क वर्कर नीति 2020 के अंतर्गत कोई भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।
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