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पंचायत उप-चुनावों में मतदान के लिए 2 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित
शिमला। पंचायती राज संस्थानों में( In Panchayati Raj Institutions) आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उप-चुनावों (by-elections)के दृष्टिगत 2 मई, 2023 को सार्वजनिक अवकाश (मतदान होने की स्थिति में) घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश(Paid leave) देय होगा।
शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी
उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश (Special casual leave)उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें सम्बंधित संस्थानों पंचायती राज संस्थानों के उप-चुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
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