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शिमला।देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने PUC प्रमाणपत्र के ब्योरे को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद से अगले साल से आप बिना PUC सर्टिफिकेट के अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करा सकेंगे। हालांकि इस फैसले में सुविधा वाली बात यह है अगर आप PUC सर्टिफिकेट साथ लेकर चले हैं तो आपको RC और DL की तरह PUC की कागजी दस्तावेज लेकर चलना जरुरी नहीं है। वहीं सरकार का यह फैसला बीमा कंपनियों के भी हित में भी है।
मिली जानकारी के मुताबिक यह नियम हिमाचल समेत देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। इस नियम के तहत वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र समय पर बनवाना और रिन्यू करवाना जरूरी होगा।गौरतलब है कि अभी तक देश में सिर्फ दिल्ली जैसे महानगरों में PUC सर्टिफिकेट की जांच की जाती थी। लेकिन अब से देश के किसी भी शहर में रहने वाले वाहन मालिकों को PUC सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी तरह के वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य है। लगातार बढ़ते वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमा के लिए PUC को अनिवार्य करने को कहा था। बता दें कि हर 6 महीने पर इस नया सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
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