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पंजाब: Lockdown में ढील देने के लिए Guidelines जारी, होटल/धार्मिक स्थल/हॉस्पिटैलिटी सेवा बंद
Last Updated on June 1, 2020 by
चंडीगढ़। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच पंजाब (Punjab) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) में ढील देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके तहत नाई की दुकान/सैलून/स्पा/ब्यूटीपार्लर समेत सभी दुकानों (मॉल्स छोड़कर) को सुबह 7-शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बतौर दिशानिर्देश, रिक्शा/ऑटोरिक्शा/चार-पहिया/दो-पहिया वाहनों को भी इजाज़त होगी। अगले आदेश तक होटल/धार्मिक स्थल/हॉस्पिटैलिटी सेवा बंद रहेगी और रेस्टोरेंट को होम-डिलीवरी की अनुमति होगी लेकिन डाइन-इन की नहीं।
कंटेनमेंट जोनों में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी
शराब को छोड़कर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शराब की दुकान का समय सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होगा। दूसरी ओर, कंटेनमेंट जोनों में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी और इन जोनों में सख्ती से नियमों को लागू किया जाएगा।
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कंटेनमेंट जोनों के बाहर बफर जोन की पहचान करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां कंटेनमेंट जोनों की तरह ही केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक केंद्र के दिशा-निर्देशों की तर्ज पर कर्फ्यू के स्थान पर धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान पूरे राज्य में सभी तरह के गैर आवश्यक सेवाएं बंद रहेगीं।
सूबे में कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद बढ़ी है कोरोना संक्रमण की रफ़्तार
वहीं पंजाब में कर्फ्यू खत्म होने के बाद से 91 केस ऐसे आ चुके हैं, जिनमें कोरोना वायरस के सोर्स (स्रोत) का पता नहीं चल पाया है। जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढऩे लगी है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत है? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोर्स का पता नहीं चलना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पंजाब में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। बता दें कि पंजाब में 17 मई के बाद से कर्फ्यू खत्म हो गया था। हालांकि, शाम सात बजे के बाद लॉकडाउन चलता रहा।