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वाहन पर MLA,चेयरमैन,मेयर,आर्मी, Police व प्रेस लिखने पर High Court का Ban
Last Updated on January 26, 2020 by Deepak
चंडीगढ़। वाहन पर विधायक (MLA),चेयरमैन, मेयर, आर्मी, पुलिस व प्रेस लिखने पर हाईकोर्ट (High Court)ने पूरी तरह से पाबंदी (Ban)लगा दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court)ने ट्राईसिटी में आदेशों को लागू करने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी है। वाहन पर डॉक्टर, डीसी व अन्य वीआईपी पद लिखने पर भी पूरी तरह पाबंदी होगी। केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को ये छूट दी गई है। जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस अमोल रतन सिंह की विशेष खंडपीठ के समक्ष ट्राईसिटी (Tricity)की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि पार्किंग को लेकर सरकारी और निजी वाहनों पर लगे स्टिकर पर कोई पाबन्दी नहीं होगी लेकिन जिन वाहनों पर किसी भी अधिकारी का पद, एंबलम या विभाग दर्ज करते हुए स्टिकर लगाए गए हैं, उन पर 72 घंटे बाद पूरी तरह से पाबंदी होगी।
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जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि लोग अपने वाहन पर विधायक, चेयरमैन, आर्मी, पुलिस और प्रेस लिखवा रहे हैं। यहां तक तो समझ आता है लेकिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने तो अपने वाहन पर लिखा था विधायक का पड़ोसी, तो वहीं एक पर पूर्व विधायक की तख्ती तक लगा डाली। यह सब सड़क पर अपनी धौंस जमाने के लिए किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर हर व्यक्ति बराबर है। जस्टिस राजीव शर्मा ने यह आदेश देने के बाद सबसे पहले अपने ही वाहन से अपने स्टाफ को हाईकोर्ट हटाने का आदेश दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। याद रहे कि इससे पहले वह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार के आदेश जारी कर नाम और पद लिखने पर पाबंदी लगा चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि जज भी हाईकोर्ट के आदेश के दायरे से बाहर नहीं रहने चाहिए इसलिए सबकी तरह उनके वाहन भी विशेष नहीं रहेंगे।