- Advertisement -
मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मानहानि केस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई (Mumbai) के एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने खुद को बेकसूर बताया। कोर्ट ने 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दिया। पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जमानत ली।
राहुल के खिलाफ एक आरएसएस कार्यकर्ता ने संघ की मानहानि का मुकदमा (Defamation case) दर्ज कराया था। राहुल गांधी पर आरोप था कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था। बता दें कि गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं।
शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था। जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है। इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। वह मामला ठाणे में भिवंडी अदालत में लंबित है।
- Advertisement -