-
Advertisement
पर्सनल बेल बॉन्ड पर #UP_Police की हिरासत से छूटे राहुल-प्रियंका; दिल्ली रवाना
Last Updated on October 1, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस की गैंगरेप (Hathras Gangrape) पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवारजनों से मिलने के दिल्ली से हाथरस को रवाना हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी हिरासत से रिहा कर दिया है। दोनों कांग्रेस नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में यमुना एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार (Arrested) किया था, जब वे पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद पैदल कांग्रेस कर्ताओं के हुजूम के साथ हाथरस के लिए निकाल पड़े थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई थी। इसी झड़प में राहुल गांधी गिर भी गए थे, जिसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में खूब बवाल मचा हुआ है।
यह भी पढ़ें: काटजू बोले- पुरुषों को शादी से Sex मिलता है, बेरोज़गारी में शादी नहीं हो रही; रेप बढ़ रहे
दोनों कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर एक्सप्रेस-वे पर F-1 गेस्ट हाउस में ले आई थी। जहां से उन्हें पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस दिल्ली ले जाया जा रहा है गौतमबुद्ध नगर पुलिस दिल्ली की सीमा में दिल्ली पुलिस को सौंप कर आएगी। बताया गया कि गेस्ट हाउस में प्रियंका और पुलिस के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद वे दिल्ली वापस लौटने के लिए तैयार हो गए थे। जबकि इससे पहले राहुल गांधी ने पुलिस से कहा था कि मैं अकेले हाथरस जाना चाहता हूं। कृपया बताएं कि किस धारा के तहत मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। जिसके जवाब में पुलिस द्वारा उन्हें बताया गया कि हम आपको एक आदेश के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं।
जानें आईपीसी की धारा 188 के बारे में जिसके तहत गिरफ्तार हुए राहुल-प्रियंका
1897 के महामारी कानून (Mahamari Act) के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार / कानून के निर्देशों / नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। अगर आपको सरकार द्वारा जारी उन निर्देशों की जानकारी है, फिर भी आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।