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जयपुर। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों द्वारा कांग्रेस( Congress) की अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan HC) में आज की सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई अब सोमवार 20 जुलाई को सुबह दस बजे होगी। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पीकर( Speaker)की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानि मंगलवार शाम पांच बजे तक अब स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
सचिन पायलट ( Sachin Pilot) और कांग्रेस के अन्य 18 बागी विधायकों की याचिका की पैरवी हरीश साल्वे ने की। साल्वे ने कहा कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की मंशा ठीक नहीं लग रही है। उधर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर का नोटिस देना सही है। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया इसलिए नोटिस जारी किया गया। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। उन्होंने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका को प्रीमेच्योर बताया और याचिका खारिज करने की मांग की। वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि पायलट गुट ने विद्रोह नहीं किया है। विधायकों ने पार्टी के भीतर आवाज उठाई है. अयोग्य ठहराने का मामला नहीं बनता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को परेशान किया जा रहा है।
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