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शिमला। प्रदेश में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups) अब एक ही छत के नीचे अपने उत्पाद बेच पाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार (State Government) प्रावधान करने जा रही है। इसके अनुसार स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए अचार, पापड़, फल, फूल, सब्जी, मीट, मछली सहित हर उत्पाद एक ही यार्ड में बेचेंगे। उन्हें इसके लिए कही ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए एक्ट के तहत 244 उत्पाद बेचे जा सकेंगे। यह जानकारी आज कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने दी।
इसके अलावा सरकार के अधीन सब्जी मंडियों की जगह प्राइवेट मार्केटिंग यार्ड को भी इसकी अनुमति दी जाएगी। प्रदेश सरकार सभी जिलों के स्वयं सहायता समूहों को मार्केटिंग किए जाने के लिए जगरूक करेगी। कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि उन स्वयं सहायता समूह को भी इसमें जोड़ा जाएगा जो पहले से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर सरकार से लाइसेंस प्राप्त आढ़ती फल-सब्जियों को बिकवाते हैं।
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