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धर्मशाला। पुलिस थाना शाहपुर (Police Station Shahpur) के एक गांव की 11 वर्षीय नाबालिग को दुकान दिखाने के बहाने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश (Special judge) जेके शर्मा की अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दुष्कर्म मामले में 20 साल कारावास का प्रदेश का ये पहला मामला है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने केस की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना शाहपुर (Police Station Shahpur) में एक गांव की छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की नाबालिग की मां ने 24 सितंबर 2018 थाने में धर्मचंद निवासी बसनूर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि धर्मचंद 24 सितंबर को उनके गांव की ओर आया था। उस वक्त हम लोग दोहपर करीब दो बजे टीवी देख रहे थे और उनकी बेटी बरामदे में खड़ी।
धर्मचंद ने जान बूझकर उनकी बेटी से एक दुकान का पता पूछा और साथ ले गया। घर से करीब 500 मीटर दूर खेतों में उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जहां हमारे गांव की दो लोगों ने देख लिया और उन्हें देखकर वे मौके से फरार हो गया। दोनों लोगों ने इसकी जानकारी मुझे दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और पीड़िता के मेडिकल के बाद बयान कलमबद्ध किए और उसी रात आरोपित धर्मचंद को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया। पुलिस जांच के बाद विशेष जज जेके शर्मा की अदालत में पहुंचे मामले अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाह पेश किए गए। गवाहों की ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी धर्मचंद को 20 साल कठोर करावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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