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New Year में चेक भुगतान में बदलाव जानें नए नियम..
Last Updated on December 14, 2020 by Sintu Kumar
नई दिल्ली। आरबीआई ने एक जनवरी 2021 से चेक का पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक से भुगतान का तरीका बदलने वाला है और ये बदलाव बैंकिंग फ्रॉड बंद करने के लिए किया जा रहा है। इस सिस्टम में 50 हजार से अधिक के पेमेंट को दोबारा रि-कंफर्म किया जाएगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकती है और थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को भी अपने इस चेक की जानकारी भेजनी होगी। आरबीआई ने ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के साथ पढ़ी गई धारा 10 (2) के तहत जारी किया है। RBI द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सुविधा का लाभ लेना या न लेना खाताधारक पर ही निर्भर करेगा। बैंक पांच लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। अगर बड़ी रकम का चेक जारी किया गया हो और उसे जारी करने वाला बैंक कंफर्म न करे, तो व्यक्ति के अकाउंट में चेक की राशि को जमा करने पर होल्ड किया जा सकता है।