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Google pay यूज़ करते हैं तो पढ़ें ये खबर, RBI ने कोर्ट से कही ये बात
नई दिल्ली। अगर आप गूगल पे (Google Pay) यूज करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। हाल ही में आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट से गूगल पे से सम्बंधित बात की है। दरअसल, अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल पे ऐप आरबीआई (RBI) से अपेक्षित मंजूरियों के बिना वित्तीय लेनदेन की सुविधा दे रहा है। अब इसके जवाब में आरबीआई (RBI) ने अदालत में अपनी बात कही है ,. बता दें कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी वह वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा (Financial Economist Abhijeet Mishra) ने दायर करवाई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है।
Google Pay एक तृतीय पक्ष एप प्रदाता
इस याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि गूगल पे (Google Pay) एक तृतीय पक्ष एप प्रदाता (TPAP) है और यह किसी भुगतान प्रणाली (Payment System) को संचालित नहीं करता है। आरबीआई (RBI) ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को बताया कि इसलिए इसके संचालन से 2007 के भुगतान और निपटान प्रणाली कानून का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए वह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सूची में शामिल नहीं है।
RBIसे अपेक्षित मंजूरियों के बिना वित्तीय लेनदेन की सुविधा दे रहा Gpay
जानकारी के लिए बता दें, वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा ने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि गूगल का मोबाइल भुगतान ऐप गूगल पे या संक्षेप में GPay, आरबीआई से अपेक्षित मंजूरियों के बिना वित्तीय लेनदेन की सुविधा दे रहा है। उन्होंने दावा किया था कि गूगल पे भुगतान और निपटान कानून का उल्लंघन कर एक भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि उसके पास इस तरह के कार्यों के लिए देश के केंद्रीय बैंक से कोई वैलिड अनुमति नहीं ली गई है।