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Himachal में महंगी हुई #Vehicles की रजिस्ट्रेशन, अब छह से आठ फ़ीसदी फीस वसूलेगी प्रदेश सरकार
Last Updated on December 10, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। अगर आप हिमाचल में दोपहिया वाहनों के अलावा चार पहिया वाहन जैसे कार व जेसीबी इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि मंगलवार की आधी रात के बाद से राज्य में टोकन टैक्स (Token tax) महंगा हो गया है। इस बाबत अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी है। नईं दरों के अनुसार सरकार ने छह से आठ फ़ीसदी तक रजिस्ट्रेशन फीस (Registration fee) बढ़ाई है। जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के भीतर खरीदे गए नए वाहन (Vehicles) जिसमें बाइक या स्कूटर की कीमत यदि एक लाख से अधिक नहीं है तो उस पर रजिस्ट्रेशन की फीस 6 फ़ीसदी तक लगेगी। यानी की कुल लागत का 6 फ़ीसदी पैसा सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करवाना होगा। यदि बाइक-स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो उस पर 7 फ़ीसदी की दर से रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी।
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वहीं बाहरी राज्यों से 1 लाख रुपए से अधिक की कीमत के खरीदे गए दोपहिया वाहन (Two wheeler) (बाइक व स्कूटर) पर 8 फीसदी तथा एक लाख रुपए से अधिक की लागत पर नौ फ़ीसदी तक की राशि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में अदा करनी होगी। पर्सनल वाहन यानी 4 व्हीकल के लिए अब प्रदेश में रजिस्ट्रेशन फीस 6 फ़ीसदी तक लगेगी और प्रदेश के बाहर से लिए गए वाहन पर 8 फ़ीसदी तक लगेगी। इसी तरह प्रदेश में खरीदे गए ऐसे वाहन की कीमत यदि 15 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो 6 फ़ीसदी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। जबकि 15 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले वाहन पर 7 फ़ीसदी की दर सुनिश्चित की गई है। इसी तरह से प्रदेश के बाहर से लिए गए चार पहिया (फोर व्हीकल) वाहन पर यदि कीमत 15 लाख से अधिक नहीं है तो कुल लागत का 8 फ़ीसदी रजिस्ट्रेशन फीस तथा 15 लाख से अधिक की कीमत वाले वाहनों का कुल लागत का 9 फ़ीसदी पैसा रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में अदा करना होगा।
यहां देखें पूरी डिटेल
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