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दिल्ली HC से मिली JNU छात्रों को राहत, पुरानी फीस पर ही होगा रजिस्ट्रेशन, लेट फीस माफ
Last Updated on January 24, 2020 by
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों (JNU students) को राहत देते हुए एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा है। अदालत ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जहां तक रजिस्ट्रेशन करने से बचे 10 प्रतिशत छात्रों की बात है तो उन्हें एक हफ्ते के अंदर पुरानी फीस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन छात्रों से कोई लेट फीस भी नहीं ली जाएगी। बता दें कि 1200 छात्रों ने अभी तक JNU में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में एमएचआरडी (MHRD) और यूजीसी (UGC) को भी पार्टी बनाया जाए।
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अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इससे पहले जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो छात्रसंघ के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ बच्चे जो बढ़ी हुई फीस जमा कर रहे हैं, वह विश्वविद्यालय प्रशासन के डर से कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने उनसे कहा है कि अगर वो बढ़ी हुई फीस नहीं भरते तो उनकी सेवाएं वापस ले ली जाएंगी। इस पर कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए फैसला सुनाया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने छात्रावास की नई नियमावली को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नई जेएनयू छात्रावास नियमावली को चुनौती देने के मामले में पक्षकार बनाए गए एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी किया है।