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करोड़ो उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है जिनका बिजली,मोबाइल का बिल या दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट होता है। रिजर्व बैंक ने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एएफए) के लिए नई गाइडलाइन को लागू करने की डेडलाइन को आगे सरका दिया है। आरबीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करने के निर्देश दिए थे। रेकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्रॉड से बचने के मकसद से एएफए का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन रखी गई थी। लेकिन बैंक इसमें अपना काम पूरा ना कर सके,अब इसे 30 सितंबर 2021 तक का मौका दिया गया है।
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