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निजी स्कूलों को राहत,पहली जून से ले सकेंगे Fees, नहीं लगेगा कोई जुर्माना
शिमला। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों पर स्टूडेंट से फीस लेने पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों (Private Schools) को पहली जून से मार्च से मई महीने तक की ट्यूशन फीस (Tuition Fees) लेने की अनुमति दे दी है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन स्टूडेंट ने लॉकडाउन के दौरान फीस जमा नहीं करवाई है उन पर किसी भी तरह का जुर्माना या लेट फीस (Late Fees) स्कूल प्रबंधन नहीं लगा सकता। इसी तरह फीस जमा करवाने में देरी के लिए स्टूडेंट (Student) का नाम भी नहीं काटा जाएगा।
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स्टूडेंट को मार्च से मई महीने तक की ट्यूशन फीस जमा करवानी होगी। इन तीन महीनों का स्पोटर्स फंड, भवन फंड, मेंटेनेस फंड, कंप्यूटर फीस के अलावा अन्य तरह के फंड जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। जून के बाद की व्यवस्था पर कैबिनेट अलग से निर्णय लेगी। शिक्षा विभाग (Education Department) ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने 30 जून तक निजी स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए थे कि वे अभिभावकों को फीस जमा करवाने के लिए बाध्य ना करें। प्रदेश सरकार ने अभिभावकों पर फीस का भार कम कर करते हुए मार्च से मई महीने तक केवल ट्यूशन फीस ही जमा करवाने को कहा है। अभिभावकों को हर महीने फीस जमा करवाने का विकल्प दिया गया है। प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत ने कहा है कि पहली जून के बाद स्कूल प्रबंधन छात्रों से फीस ले सकेंगे। इस पर जो रोक लगाई थी, उसे हटा दिया गया है।