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SC पहुंचा बिलकिस बानो का मामला, दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दर्ज
Last Updated on September 1, 2022 by Neha Raina
गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार हुईं बिलकिस बानो (Bilkis Bano) के दोषियों को रिहा करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। अदालत ने मामले पर सुनवाई करने की बात कही है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हम इस मामले की लिस्टिंग को लेकर विचार करेंगे।
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बता दें कि 15 अगस्त को इस मामले में 11 दोषियों को गोधरा उप जेल से रिहा किया गया। गुजरात सरकार ने इन दोषियों को माफी नीति के तहत रिहाई को मंजूरी दी। इन दोषियों ने जेल में 15 साल की सजा पूरी कर ली थी। गौरतलब है कि 21 जनवरी, 2008 को मुंबई में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने सभी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन सभी दोषियों को बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप (Gangrape) करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा।
बता दें कि साल 2002 में गोधरा ट्रेन में आगजनी की घटना के बाद भड़की हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ ऐसा हुआ था। बिलकिस के साथ जब गैंगरेप किया गया उस समय वे 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। मरने वालों में उसकी 3 साल की बेटी भी थी।