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अब प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण, इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला
Last Updated on March 18, 2020 by Deepak
देहरादून। उत्तराखंड (Uttrakhand) सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब प्रमोशन के लिए आरक्षण (Reservation) का सहारा नहीं मिलेगा। काफी समय से जनरल-ओबीसी (Gen-OBC) के कर्मचारी इसके लिए आवाज उठा रहे थे। अब सरकार के इस फैसले के बाद प्रमोशन सामान्य रूप से हो पाएगी।
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जानकारी के लिए बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने पिछले साल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर तीन आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इसके बाद 2 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी 2 मार्च से हड़ताल पर चले गए थे। इन कर्मचारियों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा था। जिसके बाद बाद राज्य सरकार ने प्रमोशन पर रोक लगाने वाले 11 सितंबर, 2019 के शासनादेश को निरस्त करने का शासनादेश जारी कर दिया।