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RJD leader: हजारीबाग। पूर्व सांसद व राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह के साथ ही उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 40-40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। बता दें कि 1995 में अशोक सिंह की उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट का यह फैसला बाइस साल के बाद आया है। उधर प्रभुनाथ सिंह के वकील विजय कुमार ने कहा कि हम लोग इस के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
सुरक्षा कारणों से प्रभुनाथ सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं कराई गई, बल्कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई। सुबह 10 बजे से वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा की कार्रवाई शुरू हुई और तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी आरोपियों की सजा का एलान किया गया। इससे पहले 18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने प्रभुनाथ सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। सारण जिले के मशरख के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या उनके विधायक बनने के ठीक 90 वें दिन हुई थी।
राजद नेता प्रभुनाथ सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने ही हत्या की यह डेडलाइन तय की थी। हालांकि वो इससे इनकार करते रहे हैं। विधायक अशोक की पत्नी चांदनी देवी ने गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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