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इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव, अब ये होगा फायदा
Last Updated on January 19, 2022 by admin
विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड (International Roaming Sim Cards) के नियमों में बदलाव किया है। दूरसंचार विभाग ने इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) संबंधी नियमों में संशोधन किया है।
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दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) विभाग ने एक बयान में कहा कि यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। इस कदम से विदेश जाने वाले भारतीयों को फायदा होगा और इससे प्रक्रियाओं को अन्य लाइसेंस की तर्ज पर सुसंगत किया जा सकेगा। संशोधित नीति के तहत एनओसी धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क ब्योरे, शुल्क प्लान और सेवाओं की पेशकश आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करने होंगे। इस नीति में बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निपटाने को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
दूरसंचार विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को जारी/नवीकरण करने की नीति में संशोधन किया है
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— Prasar Bharati News Services & Digital Platform (@PBNS_India) January 18, 2022
बता दें कि भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड या ग्लोबल कॉलिंग कार्ड (Global Calling Cards) की बिक्री या किराए पर ट्राई (TRAI) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श के बाद डीओटी द्वारा संशोधित नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है।