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केंद्रीय गृह मंत्रालय में अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी, करना होगा ये काम
केंद्रीय गृह मंत्रालय में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई गई है। अब इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति, सदस्यों की संख्या और आय की कोई अन्य स्रोत आदि देखा जाएगा।
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मंत्रालय की निष्पक्षता आधारित योग्यता योजना के तहत नियुक्ति की योजना को जरूरी निष्पक्षता, एकरूपता और पारदर्शिता देती है। कोई भी आवेदक इसे ट्रैक कर सकता है। अगर कोई आवेदक योग्यता का मापदंड पूरा कर लेते हैं तो उन्हें जरूरत के हिसाब से नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सेवाकाल में मृत या मेडिकल रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा (Compassionate) के अनुसार, नियुक्ति प्रदान करना और आर्थिक तंगी से उबारने में मदद करना है।
बता दें कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में कल्याण अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की मदद करेगा। कल्याण अधिकारी को तमाम औपचारिकताओं और जरूरतों के बारे में बताया जाएगा। अनुकंपा आधारित नौकरी के आवेदन पर मंत्रालय में उप सचिव व निदेशक स्तर के तीन अधिकारियों की एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा और कल्याण अधिकारी को उसे रैंक के हिसाब से समिति का एक सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार, अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए परिवार के सदस्यों का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की वित्तीय स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मंत्रालय द्वारा इस प्रक्रिया को 100 अंकों में विभाजित किया गया है। हालांकि, अगर कोई आवेदक एक जैसा स्कोर हासिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रति आश्रित उपलब्ध आय को निर्णायक कारक बनाया जा सकता है। इसमें पहले तीन वित्तीय मापदंडों को कुल आश्रितों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। इन मापदंडों में वार्षिक पेंशन, कुल सेवांत लाभ और कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय शामिल है। प्रति आश्रित उपलब्ध आय जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा अंतर उनका उन आवेदकों के बीच होगा, जिनके अंक समान है।
वहीं, टाई की स्थिति में सरकारी सेवक की बची हुई सेवा पर विचार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मृतक की बची हुई सेवा जितनी लंबी होगी उसके परिवार पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा बची हुई सेवा वाले सरकारी सेवक से संबंधित आवेदकों को कम बची हुई सेवा वाले सरकारी सेवकों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाएगा।
अधिक बकाया सेवा वाले सरकारी सेवक से संबंधित आवेदकों को कम बकाया सेवा वाले सरकारी सेवकों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा। निष्पक्षता आधारित योग्यता योजना, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना को आवश्यक निष्पक्षता, एकरूपता और पारदर्शिता प्रदान करती है। अब से, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के साथ इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।