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नई दिल्ली। पहली अप्रैल से नए वित्त-वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सरकार ने लॉक डाउन (LockDown) के कारण इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों का आप पर भी असर होने वाला है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण सरकार पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख आगे कर चुका है। इसके अलावा और भी कई नियम हैं जो आज यानी 1 अप्रैल से लागू होंगे।
नया टैक्स स्लैब : बजट 2020 में घोषित नया टैक्स स्लैब लागू होगा। हालांकि, पुराना टैक्स भी लागू रहेगा। टैक्सपेयर्स को दोनों ऑप्शन में किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। बजट में घोषित नए टैक्स रेट्स के मुताबिक, 2.50 रुपए तक सालाना इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा। वहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच इनकम पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के बीच इनकम पर 10 फीसदी और 7.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए के बीच इनकम पर 20 फीसदी और 12.5 लाख रुपए 15 लाख रुपए के बीच इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स- बजट 2020 में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर DDT खत्म कर दिया गया है। अब यह टैक्स डिविडेंड पाने वालों को देना होगा। यह आपकी कमाई मानी जाएगी।
टैक्सेबल होगा EPF, NPS में 7.5 लाख से ज्यादा का निवेश : अगर NPS, सुपरएनुएशन फंड और EPF में एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशनल साल में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो अब कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स नियम में यह बदलाव पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में लागू होगा।
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